राजस्थान परिवीक्षा (Probation) सैलरी: हर Level का नियत पारिश्रमिक और इन-हैंड
राजस्थान में नई नियुक्ति 2 साल के परिवीक्षा काल (Probation Period) पर होती है। इस दौरान Level के हिसाब से तय नियत पारिश्रमिक (fixed pay) मिलता है: ₹12,400 से ₹1,04,200। DA, HRA और CCA नहीं मिलते। GPF, SI और RGHS कटते हैं।
उदाहरण · अक्टूबर 2026 का वेतन
Level 5, परिवीक्षा (Probation) में
नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद
इन-हैंड ₹13,460
हर महीने खाते में (In-hand)
- नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हो तो ₹12,660
- नियत पारिश्रमिक ₹14,600
हर Level की परिवीक्षा सैलरी (अक्टूबर 2026)
Level चुनें: परिवीक्षा में हर महीने इन-हैंड, ₹800 SI कटने के बाद
SI की कटौती नियुक्ति की तारीख पर निर्भर है, इसलिए इन-हैंड के दो कॉलम हैं। 1 अप्रैल 2026 से पहले नियुक्त (और अभी परिवीक्षा में) हों तो ₹800 SI कटता है। 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद नियुक्त हों तो मार्च 2027 के वेतन से पहले SI नहीं कटता।
तालिका 1. परिवीक्षा में मासिक सैलरी, हर Level (₹, अक्टूबर 2026 का वेतन)
Level 13 के लिए अनुसूची-IV में पंक्ति नहीं है। आयकर और ऋण की किस्त शामिल नहीं।
तालिका को बाएँ-दाएँ खिसकाएँ
| Level | इन-हैंड (नियुक्ति) | नियत पारिश्रमिक | GPF | SI | RGHS | परिवीक्षा के बाद मूल वेतन (सेल 1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 से पहले | 01.04.2026 को या उसके बाद | पहले नियुक्त | बाद नियुक्त | |||||
| L-1 | 10,635 | 11,435 | 12,400 | 700 | 800 | 0 | 265 | 17,700 |
| L-2 | 10,835 | 11,635 | 12,600 | 700 | 800 | 0 | 265 | 17,900 |
| L-3 | 10,860 | 11,660 | 12,800 | 700 | 800 | 0 | 440 | 18,200 |
| L-4 | 11,560 | 12,360 | 13,500 | 700 | 800 | 0 | 440 | 19,200 |
| L-5 | 12,660 | 13,460 | 14,600 | 700 | 800 | 0 | 440 | 20,800 |
| L-6 | 13,160 | 13,960 | 15,100 | 700 | 800 | 0 | 440 | 21,500 |
| L-7 | 13,760 | 14,560 | 15,700 | 700 | 800 | 0 | 440 | 22,400 |
| L-8 | 16,460 | 17,260 | 18,500 | 800 | 800 | 0 | 440 | 26,300 |
| L-9 | 18,060 | 18,860 | 20,100 | 800 | 800 | 0 | 440 | 28,700 |
| L-10 | 21,142 | 21,942 | 23,700 | 1,100 | 800 | 0 | 658 | 33,800 |
| L-11 | 23,942 | 24,742 | 26,500 | 1,100 | 800 | 0 | 658 | 37,800 |
| L-12 | 28,242 | 29,042 | 31,100 | 1,400 | 800 | 0 | 658 | 44,300 |
| L-14 | 36,225 | 37,025 | 39,300 | 1,400 | 800 | 0 | 875 | 56,100 |
| L-15 | 39,025 | 39,825 | 42,500 | 1,800 | 800 | 0 | 875 | 60,700 |
| L-16 | 43,425 | 44,225 | 47,200 | 2,100 | 800 | 0 | 875 | 67,300 |
| L-17 | 45,925 | 46,725 | 49,700 | 2,100 | 800 | 0 | 875 | 71,000 |
| L-18 | 48,725 | 49,525 | 52,800 | 2,400 | 800 | 0 | 875 | 75,300 |
| L-19 | 51,925 | 52,725 | 56,000 | 2,400 | 800 | 0 | 875 | 79,900 |
| L-20 | 57,625 | 58,425 | 62,300 | 3,000 | 800 | 0 | 875 | 88,900 |
| L-21 | 81,525 | 82,325 | 86,200 | 3,000 | 800 | 0 | 875 | 1,23,100 |
| L-22 | 84,625 | 85,425 | 90,800 | 4,500 | 800 | 0 | 875 | 1,29,700 |
| L-23 | 95,925 | 96,725 | 1,02,100 | 4,500 | 800 | 0 | 875 | 1,45,800 |
| L-24 | 97,525 | 98,325 | 1,04,200 | 5,000 | 800 | 0 | 875 | 1,48,800 |
कटौती के नियम: GPF SI RGHS Level पर क्लिक करके नियमित वेतन का पूरा हिसाब देखें।
स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 92; वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.2(2)FD(Rules)/2021 Part (नई विंडो में खुलता है), 26.05.2022 · पृ. 1; वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.4(34)FD/Insurance/2025 Loose-II (नई विंडो में खुलता है), 12.06.2026 · पृ. 1; परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) — F.1(240)RGHS/C/22-23/4506 (नई विंडो में खुलता है), 20.01.2023 · पृ. 1; वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II (नई विंडो में खुलता है), 20.07.2021 · पृ. 1 · पूरा स्रोत ङ
उदाहरण: Level 5, नियुक्ति 1 जून 2026
Level 5 के पद, जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड-II (LDC), कांस्टेबल (पुलिस)। अक्टूबर 2026 के वेतन का हिसाब:
Level 5 · परिवीक्षा में
अक्टूबर 2026 का वेतन · नियुक्ति 1 जून 2026
| मद | ₹ / माह |
|---|---|
| आय | |
| नियत पारिश्रमिक (fixed pay) क | 14,600 |
| सकल वेतन | 14,600 |
| कटौती | |
| GPF (परिवीक्षा) ख | 700 |
| राज्य बीमा (SI) ख मार्च 2027 के वेतन से | 0 |
| RGHS ख Level 5 के सेल 1 (₹20,800) के स्लैब से | 440 |
| कुल कटौती | 1,140 |
| हर महीने खाते में (In-hand) | 13,460 |
- SI के ₹800 मार्च 2027 के वेतन से कटने शुरू होंगे।
- परिवीक्षा में DA, HRA और CCA नहीं मिलते।
- आयकर, ऋण या अग्रिम की किस्त और GPA (सामूहिक दुर्घटना बीमा) की कटौती इसमें शामिल नहीं है।
इस उदाहरण के स्रोत
- कक: मूल वेतन / नियत पारिश्रमिकवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026
- खख: कटौती — GPF, SI, RGHSवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.2(2)FD(Rules)/2021 Part (नई विंडो में खुलता है), 26.05.2022 · परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के नियत पारिश्रमिक से GPF की मासिक कटौतीवित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.4(34)FD/Insurance/2025 Loose-II (नई विंडो में खुलता है), 12.06.2026 · परिवीक्षा काल में राज्य बीमा (SI) की कटौती: ₹800 मासिक, 01.04.2026 सेवित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II (नई विंडो में खुलता है), 19.04.2022 · राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) कोष में अंशदान की दरें (01.04.2022 से)
परिवीक्षा के नियम
- अवधि 2 साल: नई नियुक्ति परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में होती है, नियत पारिश्रमिक पर। MBBS वाले चिकित्सा अधिकारी, सीनियर डेमॉन्स्ट्रेटर और सहायक प्रोफ़ेसर (मेडिकल कॉलेज) के लिए 1 साल। कुछ ऊँचे पदों पर, जहाँ सीधी भर्ती में अनुभव की शर्त है, सरकार 1 साल की "परिवीक्षा" (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के बजाय) तय कर सकती है (राजस्थान सेवा नियम, नियम 8 की दूसरी शर्त)।
- केवल नियत पारिश्रमिक: DA, HRA, CCA, विशेष वेतन, डॉक्टरों का NPA (नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता), मेस या धुलाई भत्ता या कोई और भत्ता नहीं; तदर्थ बोनस भी नहीं (अनुसूची-IV, टिप्पणी 1; बोनस का नियम)।
- HRA: परिवीक्षा के बाद नियमित वेतन मिलने पर ही (17 मई 2023 का संशोधन, HRA नियम 4(4))।
- कटौती: GPF Level के हिसाब से तय राशि (26 मई 2022 का आदेश); SI ₹800 की तय राशि (12 जून 2026 का आदेश); RGHS नियुक्ति वाले मूल वेतन के स्लैब से (हम इसे Level का सेल 1 मानते हैं)। अनुसूची-IV की टिप्पणी 3 ("GPF और SI नहीं कटेंगे") इन बाद के आदेशों से बदल चुकी है।
- परिवीक्षा के बाद: नई भर्ती वालों को सफलता से पूरी होने पर Level का सेल 1 (न्यूनतम वेतन) मिलता है (नियम 17)। परिवीक्षा का समय वेतन-वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता।
- पहले से नियमित कर्मचारी: जो पहले से नियमित सरकारी कर्मचारी हैं और नए पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु बने, वे परिवीक्षा में चाहें तो पुराने पद का वेतन ले सकते हैं। परिवीक्षा के बाद उनका वेतन पुराने वेतन के आधार पर तय होता है, सेल 1 पर नहीं (अनुसूची-IV टिप्पणी 6, पृ. 93; नियम 17 की शर्तें, पृ. 20)। इस पन्ने की राशियाँ नई भर्ती की हैं।
- चिकित्सा अधिकारी: नए नियुक्त चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा में नियत पारिश्रमिक के अलावा ₹17,400 चिकित्सा परिचर्या भत्ता मिलता है (अनुसूची-IV, टिप्पणी 9)।
स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 92–93; प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सेवा नियम, खण्ड-I भाग-A — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 01.07.2026 · पृ. 40; वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.6(4)FD/Rules/2017 (नई विंडो में खुलता है), 17.05.2023 · पृ. 1 · पूरा स्रोत क
जिन पदों का Level बाद में बढ़ा
कुछ पदों का Level बाद में बढ़ा, पर ग्रेड पे वही रहा — जैसे चपरासी, चौकीदार, जलधारी आदि (कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी पद): ग्रेड पे 1700, पर 1 सितंबर 2024 से Level 2। ऐसे पदों पर अनुसूची-IV की कौन-सी पंक्ति लागू होगी, यह हमें किसी आदेश में साफ़ नहीं मिला। यहाँ राशि नए Level के हिसाब से दी है; अपने DDO से पक्का करें।
परिवीक्षा के बाद पहली वेतन-वृद्धि
नियम 13(2) (जैसा 01.04.2023 से बदला गया) के अनुसार पहली वेतन-वृद्धि इस पर निर्भर है कि परिवीक्षा किस तारीख को पूरी हुई। अगली वेतन-वृद्धि एक साल पूरा होने के बाद ही मिलती है।
तालिका 2. पहली वेतन-वृद्धि (परिवीक्षा 01.04.2023 को या उसके बाद पूरी होने पर)
| परिवीक्षा पूरी होने की तारीख | पहली वेतन-वृद्धि |
|---|---|
| 30 जून – 30 दिसंबर | अगली 1 जनवरी |
| 31 दिसंबर – 29 जून | अगली 1 जुलाई |
स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 12 · पूरा स्रोत ग
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या परिवीक्षा में DA, HRA या CCA मिलता है?
नहीं। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को केवल नियत पारिश्रमिक मिलता है। DA, HRA, CCA, विशेष वेतन या कोई और भत्ता नहीं मिलता, न तदर्थ बोनस (बोनस का नियम)। HRA नियमित वेतन शुरू होने के बाद ही मिलता है (17 मई 2023 का संशोधन)।
Level 10 में परिवीक्षा की सैलरी कितनी है?
नियत पारिश्रमिक ₹23,700। GPF ₹1,100 और RGHS ₹658 कटते हैं; SI ₹800 (1 अप्रैल 2026 से पहले नियुक्त), या ₹0 (1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद नियुक्त; मार्च 2027 के वेतन से ₹800 कटने लगेंगे)। हाथ में ₹21,142 या ₹21,942। परिवीक्षा के बाद नई भर्ती का मूल वेतन ₹33,800 (सेल 1) से शुरू। पूरा हिसाब: Level 10।
परिवीक्षा के बाद पहली वेतन-वृद्धि कब मिलेगी?
परिवीक्षा 30 जून से 30 दिसंबर के बीच पूरी हो तो अगली 1 जनवरी को; परिवीक्षा 31 दिसंबर से 29 जून के बीच पूरी हो तो अगली 1 जुलाई को। उसके बाद हर साल।
क्या परिवीक्षा का समय वेतन-वृद्धि में गिना जाता है?
नहीं। राजस्थान सेवा नियम (RSR) के नियम 8 के अनुसार परिवीक्षा का समय वेतन-वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता। नई भर्ती वालों को परिवीक्षा पूरी होने पर Level का सेल 1 मिलता है।
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सभी स्रोत
- कक: नियत पारिश्रमिक और भत्ते न मिलना (अनुसूची-IV)वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 92–93
- खख: परिवीक्षा की अवधि (RSR नियम 8)प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सेवा नियम, खण्ड-I भाग-A — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 01.07.2026 · पृ. 40
- गग: परिवीक्षा के बाद वेतन और पहली वेतन-वृद्धिवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 12, 20
- घघ: परिवीक्षा में HRAवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.6(4)FD/Rules/2017 (नई विंडो में खुलता है), 17.05.2023 · पृ. 1 · मकान किराया भत्ता नियम 1989 में संशोधन (नियम 4(4), परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु संबंधी परंतुक)
- ङङ: परिवीक्षा में कटौती: GPF, SI, RGHSवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.2(2)FD(Rules)/2021 Part (नई विंडो में खुलता है), 26.05.2022 · पृ. 1 · परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के नियत पारिश्रमिक से GPF की मासिक कटौतीवित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.4(34)FD/Insurance/2025 Loose-II (नई विंडो में खुलता है), 12.06.2026 · पृ. 1 · परिवीक्षा काल में राज्य बीमा (SI) की कटौती: ₹800 मासिक, 01.04.2026 सेपरियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) — F.1(240)RGHS/C/22-23/4506 (नई विंडो में खुलता है), 20.01.2023 · पृ. 1 · RGHS परिपत्र-10: राज्य कर्मियों के RGHS अंशदान के संबंध मेंवित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II (नई विंडो में खुलता है), 20.07.2021 · पृ. 1 · RGHS आदेश दिनांक 07.07.2021 पर स्पष्टीकरण (परिवीक्षाधीन: पद की पे-मैट्रिक्स का स्लैब)वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II (नई विंडो में खुलता है), 19.04.2022 · पृ. 1 · राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) कोष में अंशदान की दरें (01.04.2022 से)
- चच: पहले से नियमित कर्मचारी परिवीक्षा पर (अनुसूची-IV टिप्पणी 6, नियम 17)वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 20, 93
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