कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) की सैलरी (राजस्थान): Level 5, In-hand का पूरा हिसाब

अनुसूची-II में कृषि पर्यवेक्षक का पद Level 5 पर है (कृषि विभाग)। नई भर्ती पर पहले 2 साल ₹14,600 नियत पारिश्रमिक मिलता है, उसके बाद मूल वेतन ₹20,800 से। अक्टूबर 2026 के वेतन में DA 60% और भत्ते जोड़कर, कटौती घटाकर हर महीने खाते में:

परिवीक्षा के बाद · सेल 1 · अक्टूबर 2026

जयपुर (नगर निगम सीमा)

₹35,370

हर महीने खाते में (In-hand)

आंकड़े जाँचे: · पद और MACP की जानकारी जाँची: · यह पन्ना लोकेश राठोर ने जाँचा:

वेतन पर्ची (Salary Slip) · कृषि पर्यवेक्षक (Level 5)

अक्टूबर 2026 का वेतन

सेवा

सेल 1 · मूल वेतन ₹20,800 का हिसाब। दूसरे सेल की राशि पूरी तालिका में है।

तैनाती की जगह

जयपुर और जोधपुर आदि: नगर निगम सीमा में। जोधपुर आदि = जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर। बाकी जगह (Z) = इनके बाहर की सब जगहें, सिवाय जयपुर, जोधपुर और अजमेर के नगरीय समूह (UA) के: वहाँ नगर निगम के बाहर HRA या CCA अलग है, उनका हिसाब वेतन गणक में अपनी जगह चुनकर देखें।

हर महीने खाते में (In-hand)

₹35,370

सेल 1 · मूल वेतन ₹20,800 · जयपुर — नगर निगम सीमा में · नियमित

सकल ₹38,060 में से कटौती ₹2,690

इन-हैंड का पूरा हिसाब
मद₹ / माह
आय
मूल वेतन (Basic) क 20,800
महंगाई भत्ता (DA) 60% ख 12,480
मकान किराया भत्ता (HRA, Y श्रेणी) 20% ग 4,160
नगर प्रतिकर भत्ता (CCA) ग 620
सकल वेतन38,060
कटौती
GPF घ 1,450
राज्य बीमा (SI) घ 800
RGHS घ 440
कुल कटौती2,690
हर महीने खाते में (In-hand)35,370

हर महीने खाते में (In-hand)

₹35,070

सेल 1 · मूल वेतन ₹20,800 · जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर — नगर निगम सीमा में · नियमित

सकल ₹37,760 में से कटौती ₹2,690

इन-हैंड का पूरा हिसाब
मद₹ / माह
आय
मूल वेतन (Basic) क 20,800
महंगाई भत्ता (DA) 60% ख 12,480
मकान किराया भत्ता (HRA, Y श्रेणी) 20% ग 4,160
नगर प्रतिकर भत्ता (CCA) ग 320
सकल वेतन37,760
कटौती
GPF घ 1,450
राज्य बीमा (SI) घ 800
RGHS घ 440
कुल कटौती2,690
हर महीने खाते में (In-hand)35,070

हर महीने खाते में (In-hand)

₹32,670

सेल 1 · मूल वेतन ₹20,800 · अन्य सभी स्थान (Z श्रेणी) · नियमित

सकल ₹35,360 में से कटौती ₹2,690

इन-हैंड का पूरा हिसाब
मद₹ / माह
आय
मूल वेतन (Basic) क 20,800
महंगाई भत्ता (DA) 60% ख 12,480
मकान किराया भत्ता (HRA, Z श्रेणी) 10% ग 2,080
नगर प्रतिकर भत्ता (CCA) ग इस स्थान पर CCA नहीं मिलता 0
सकल वेतन35,360
कटौती
GPF घ 1,450
राज्य बीमा (SI) घ 800
RGHS घ 440
कुल कटौती2,690
हर महीने खाते में (In-hand)32,670
  • SI की कटौती साल में एक बार, मार्च के वेतन से बदलती है। वेतन बढ़ने से स्लैब बदल जाए, तो नई कटौती अगले मार्च के वेतन से शुरू होती है। जो मार्च 2026 में परिवीक्षा पर थे, उनसे नियमित होने के बाद भी फ़रवरी 2027 के वेतन तक ₹800 ही कटेंगे और मार्च 2027 के वेतन से स्लैब वाली SI कटेगी। यह SI नियम 11(1)(ii) की हमारी समझ है; अपने DDO से पक्का करें।
  • इसमें GPF की केवल अनिवार्य कटौती ली गई है। अपनी इच्छा से ज़्यादा GPF कटवाते हैं, तो वह राशि अलग से घटाएँ।
  • आयकर, ऋण या अग्रिम की किस्त और GPA (सामूहिक दुर्घटना बीमा) की कटौती इसमें शामिल नहीं है।
  • 1 जुलाई 2026 की DA किस्त: 21 अक्टूबर 2026 की हमारी जाँच तक राज्य का आदेश नहीं आया था (वित्त विभाग की आदेश-सूची), और केंद्र की घोषणा भी नहीं मिली थी (व्यय विभाग की DA सूची में कोई नया आदेश नहीं था)। इसलिए वेतन में अभी 60% DA ही मिल रहा है। पिछले आदेशों में जुलाई की किस्त 1 जुलाई से लागू हुई, और बीच के महीनों का अंतर आदेश के अनुसार मिला।

हर महीने खाते में (In-hand)

₹12,660

परिवीक्षा (Probation) · पहले 2 साल · हर जगह समान · मानकर कि नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई

नियत पारिश्रमिक ₹14,600 में से कटौती ₹1,940

इन-हैंड का पूरा हिसाब
मद₹ / माह
आय
नियत पारिश्रमिक (fixed pay) क 14,600
सकल वेतन14,600
कटौती
GPF (परिवीक्षा) घ 700
राज्य बीमा (SI) घ 800
RGHS घ Level 5 के सेल 1 (₹20,800) के स्लैब से 440
कुल कटौती1,940
हर महीने खाते में (In-hand)12,660
  • परिवीक्षा में DA, HRA और CCA नहीं मिलते।
  • आयकर, ऋण या अग्रिम की किस्त और GPA (सामूहिक दुर्घटना बीमा) की कटौती इसमें शामिल नहीं है।

स्रोत: वित्त विभाग और वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार

  1. क: मूल वेतन / नियत पारिश्रमिक. मूल वेतन, नियत पारिश्रमिक: राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026
  2. ख: महंगाई भत्ता (DA). DA: F.6(3)FD(Rules)/2017 (नई विंडो में खुलता है), 23.04.2026

हर स्रोत का पूरा नाम और विवरण

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इसी सेल पर तुलना · सेल 1 (इन-हैंड ₹ / माह)

  • जयपुर HRA Y 20% + CCA 35,370
  • जोधपुर आदि HRA Y 20% + CCA 35,070
  • बाकी जगह (Z) HRA Z 10%, CCA नहीं 32,670
  • परिवीक्षा नियत पारिश्रमिक 12,660

कृषि पर्यवेक्षक: पद की जानकारी

विभाग
कृषि विभाग (AGRICULTURE DEPARTMENT)
सेवा / सूची
(ii) Rajasthan Agriculture Subordinate Service / Section-I – Extension
अनुसूची-II में
पृ. 29, क्र. 1: “Agriculture Supervisor”
पुराना वेतनमान
पे बैंड PB-1, ग्रेड पे 2400 (GP No. 9)
Pay Matrix
Level 5: मूल वेतन ₹20,800 से ₹65,900 तक, 40 सेल
  • वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक: Level 10, 21.07.2022 से (अनुसूची-II के उसी पृष्ठ पर)।

इस पन्ने का इन-हैंड: मूल वेतन, DA, HRA और CCA जोड़कर, GPF, SI और RGHS घटाकर। इस पद या विभाग के अपने विशेष भत्ते (अगर हों) और आयकर इसमें नहीं हैं।

तालिका 1. कृषि विभाग, (ii) Rajasthan Agriculture Subordinate Service / Section-I – Extension: अनुसूची-II में इसी सूची के सभी पद

हर पद का Level और उस Level का शुरुआती मूल वेतन (सेल 1)। पदों के नाम नियम-पुस्तिका की तरह अंग्रेज़ी में।

तालिका को बाएँ-दाएँ खिसकाएँ

पद (अनुसूची-II का क्रमांक)Level · शुरुआती मूल वेतन (₹)
1 Agriculture Supervisor (यह पद) L-5 · 20,800
1A Senior Agriculture Supervisor L-10 · 33,800w.e.f.21.7.2022
3 Assistant Agriculture Officer L-11 · 37,800

दूसरे विभागों या सूचियों में मिलते-जुलते नाम के पद

  • “Agriculture Supervisor”, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, (iii) Other Posts: Level 5 (पृ. 80)

सभी पद और उनके Level: पद के अनुसार वेतन

स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 (अनुसूची-II, पृ. 29, 80)

परिवीक्षा (Probation) में कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी

नई नियुक्ति पर पहले 2 साल परिवीक्षा काल होता है। इसमें मूल वेतन नहीं, नियत पारिश्रमिक ₹14,600 मिलता है; DA, HRA और CCA नहीं मिलते। कटौती: GPF ₹700 (परिवीक्षा की तय दर), RGHS ₹440 (नियुक्ति वाले मूल वेतन के स्लैब से; हम इसे Level 5 का सेल 1 मानते हैं) और राज्य बीमा (SI), जो नियुक्ति की तारीख पर निर्भर है:

परिवीक्षा में इन-हैंड, नियुक्ति की तारीख के हिसाब से (इन-हैंड ₹ / माह)

  • नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले SI ₹800 हर महीने 12,660
  • नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद SI अगले मार्च से (मार्च 2027 का वेतन) 13,460

अक्टूबर 2026 के वेतन का हिसाब। नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद हुई हो, तो मार्च 2027 के वेतन से SI के ₹800 कटने लगेंगे।

परिवीक्षा सफलता से पूरी होने पर नई भर्ती वालों को Level 5 के सेल 1 (₹20,800) पर नियमित वेतन मिलता है। जो पहले से नियमित सरकारी कर्मचारी थे और इस पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु बने, उनके लिए नियम अलग हैं: Level 5 का पन्ना देखें।

स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 (नियत पारिश्रमिक, अनुसूची-IV टिप्पणी 6, पृ. 92, 93; नियम 17, पृ. 20); F.2(2)FD(Rules)/2021 Part (नई विंडो में खुलता है), 26.05.2022 (GPF) · प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सेवा नियम, खण्ड-I भाग-A — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 01.07.2026 (अवधि, पृ. 40) · वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.4(34)FD/Insurance/2025 Loose-II (नई विंडो में खुलता है), 12.06.2026 (SI) · परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) — F.1(240)RGHS/C/22-23/4506 (नई विंडो में खुलता है), 20.01.2023 (RGHS)

हर साल की वेतन-वृद्धि: अगले 10 सेल

हर वेतन-वृद्धि पर मूल वेतन Level 5 के अगले सेल में जाता है (साल में एक बार)। नीचे सेल 1 से आगे की 10 वेतन-वृद्धियाँ हैं, बिना पदोन्नति या MACP के, और अक्टूबर 2026 की DA, HRA दरों पर। वेतन-वृद्धि की तारीख़ और नियम: वेतन-वृद्धि के नियम।

तालिका 2. कृषि पर्यवेक्षक (Level 5): सेल 1 के बाद की 10 वेतन-वृद्धियाँ, ₹ / माह

तालिका को बाएँ-दाएँ खिसकाएँ

सेल · मूल वेतनकितनी वेतन-वृद्धि के बादइन-हैंड जयपुरइन-हैंड बाकी जगह (Z)
221,400 136,45033,690
322,000 237,53034,710
422,700 338,39035,500
523,400 439,85536,515
624,100 541,11537,705
724,800 642,37538,895
825,500 743,63540,085
926,300 845,07541,445
1027,100 946,51542,805
1127,900 1047,95544,165

स्रोत: मूल वेतन अनुसूची-I (पृ. 25–26) से; इन-हैंड का हिसाब ऊपर वेतन पर्ची के स्रोतों से। Level 5 के हर सेल का इन-हैंड: Level 5 की पूरी तालिका।

MACP: 9, 18 और 27 साल पर ऊँचा Level

नियम 14 (1 अप्रैल 2023 से) में नियमित सेवा के 9, 18 और 27 साल पूरे होने पर तीन वित्तीय उन्नयन (MACP) मिलते हैं। सेवा सीधी भर्ती पर पद पर कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाती है, यानी परिवीक्षा के 2 साल भी इसमें गिने जाते हैं; सिर्फ़ असाधारण अवकाश (EOL) के कारण बढ़ाई गई परिवीक्षा की अवधि नहीं गिनी जाती (अनुसूची-VI, बिंदु 1)।

पहला MACP उसी सेवा या कैडर के अगले पदोन्नति पद के Level में मिलता है, दूसरा और तीसरा उसके बाद के पदोन्नति पदों के Level में। ऐसा पद न हो, पदोन्नति के लिए तय शैक्षणिक योग्यता न हो, या (दूसरे और तीसरे MACP के लिए) वह पद Level 14 से ऊपर हो, तो नियम की तालिका लगती है। बीच में मिली पदोन्नति भी इन तीन में गिनी जाती है। कृषि पर्यवेक्षक के लिए तालिका से Level 8 आता है, पर इसी सूची में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक Level 10 में है: अगर यही आपका अगला पदोन्नति पद है और उसकी तय शैक्षणिक योग्यता आपके पास है, तो पहला MACP Level 10 में मिलेगा; उसी सेवा में अगला पदोन्नति पद न हो या उसकी तय योग्यता न हो, तो तालिका का Level 8।

ध्यान दें: MACP अपने-आप नहीं मिलता। अनुसूची-VI के अनुसार पिछले लगातार 9 साल का सेवा रिकॉर्ड (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) संतोषजनक होना चाहिए। दो से ज़्यादा संतान हों और उनकी संख्या 1 जून 2002 के बाद बढ़ी हो, तो MACP देय तारीख से तीन साल तक नहीं मिलता (कुछ छूटें अनुसूची-VI में लिखी हैं)। विभागीय (अनुशासनात्मक) कार्यवाही हो, तो MACP पर वही नियम लगते हैं जो पदोन्नति पर। वेतन-वृद्धि या पदोन्नति रोकने, वेतन से वसूली या निचले पद/वेतनमान पर भेजने के दंड पर MACP टल जाता है (परिनिंदा (censure) पर अब नहीं टलता; 20 जनवरी 2025 से पहले हर परिनिंदा पर एक साल टलता था)। MACP देय होने से पहले मिली नियमित पदोन्नति लेने से मना करने पर भी MACP टलता है। सेवा सीधी भर्ती पर पद पर कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाती है (परिवीक्षा के साल भी); उससे पहले की तदर्थ (ad-hoc) या संविदा सेवा नहीं गिनी जाती, पर पहले किसी दूसरे सरकारी विभाग में उसी Level के पद पर बिना अंतराल की नियमित सेवा गिनी जाती है (नए पद की परिवीक्षा संतोषजनक पूरी होने के बाद)।

तालिका 3. नियम 14 की तालिका से MACP के Level (Level 5 से)

तालिका को बाएँ-दाएँ खिसकाएँ

MACP · सेवाLevelउस Level का सेल 1 (₹)
पहला · 9 साल L-826,300
दूसरा · 18 साल L-1033,800
तीसरा · 27 साल L-11*37,800

* तालिका में Level 10 वाली पंक्ति में Level 11 लिखा है; पर अगला पदोन्नति पद राज्य सेवा में हो, तो Level 12 (सेल 1: 44,300)।
उसी कैडर का पदोन्नति पद किसी और Level में हो, तो MACP उसी पद के Level में मिलता है। MACP पर वेतन नीचे लिखे तरीके से तय होता है। स्रोत: नियम 14, पृ. 17।

MACP पर मूल वेतन: मौजूदा Level में एक वेतन-वृद्धि जोड़ी जाती है, फिर MACP वाले Level में उस राशि से अगला सेल मिलता है; उस Level में ठीक उतनी राशि का सेल हो, तब भी उससे अगला (नियम 14(8))। नियम में छपा उदाहरण: Level 5 में मूल वेतन ₹27,100 (सेल 10) हो, तो एक वेतन-वृद्धि से ₹27,900, और Level 8 में अगला सेल ₹28,700 (Level 8 में ₹27,900 का सेल भी है, फिर भी उससे अगला)। पहला MACP Level 8 में हो, तो Level 5 में मूल वेतन ₹24,800 (सेल 7) तक वह Level 8 के सेल 1 (₹26,300) पर ही आता है; उससे ज़्यादा मूल वेतन पर उससे ऊपर के सेल पर।

अपने मूल वेतन से MACP का हिसाब: MACP कैलकुलेटर

स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 (नियम 14 (MACP), पृ. 15, 16, 17, 18; अनुसूची-VI (MACP की शर्तें), पृ. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106)

सेवा के साल के हिसाब से सैलरी (Salary after 5, 10, 20 years)

नियुक्ति के बाद हर साल पूरा होने पर मूल वेतन और हर महीने का In-hand, इन मान्यताओं पर: पहले 2 साल परिवीक्षा (नियत पारिश्रमिक), फिर Level 5 का सेल 1 (नियम 17); परिवीक्षा पूरी होने के बाद आने वाली 1 जनवरी या 1 जुलाई को पहली वेतन-वृद्धि (नियम 13(2)), फिर हर साल एक वेतन-वृद्धि (अगली वेतन-वृद्धि एक साल पूरा होने के बाद ही मिलती है); 9, 18 और 27 साल पूरे होने पर MACP, Level 8, 10, 11 में मानकर (ऊपर MACP वाला हिस्सा देखें), अगर उसकी शर्तें पूरी हों; बीच में कोई पदोन्नति नहीं; और अक्टूबर 2026 की DA (60%) और HRA दरें। DA समय-समय पर बढ़ता है, इसलिए आगे की असल रकम इससे ज़्यादा होगी। नियुक्ति किसी भी महीने हुई हो, साल पूरे होने पर वेतन-वृद्धियों की गिनती यही रहती है।

तालिका 4. कृषि पर्यवेक्षक: सेवा के साल के हिसाब से मूल वेतन और In-hand (आज की DA, HRA दरों पर), ₹ / माह

तालिका को बाएँ-दाएँ खिसकाएँ

सेवा पूरी होने परLevel · सेलमूल वेतनIn-hand जयपुरIn-hand बाकी जगह (Z)
1 साल परिवीक्षा (नियत पारिश्रमिक)14,60012,66012,660
2 साल L-5 · सेल 120,80035,37032,670
3 साल L-5 · सेल 221,40036,45033,690
5 साल L-5 · सेल 422,70038,39035,500
10 साल L-8 · सेल 3 (1 MACP)27,90047,95544,165
15 साल L-8 · सेल 8 (1 MACP)32,30054,40050,170
20 साल L-10 · सेल 6 (2 MACP)39,10065,67260,762
25 साल L-10 · सेल 11 (2 MACP)45,30076,83271,302
30 साल L-11 · सेल 14 (3 MACP)55,50093,45086,900

MACP अपने-आप नहीं मिलता: ऊपर “ध्यान दें” वाली शर्तें देखें। पदोन्नति हो, तो वेतन नियम 20 से तय होता है और यह तालिका लागू नहीं रहती। स्रोत: नियम 13(2), 14, 17 और अनुसूची-VI (बिंदु 13: MACP से वेतन-वृद्धि की तारीख नहीं बदलती), राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नई भर्ती पर कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी कितनी होती है?

पहले 2 साल परिवीक्षा (Probation) में नियत पारिश्रमिक ₹14,600 मिलता है; DA, HRA और CCA नहीं मिलते। GPF ₹700, RGHS ₹440 और SI ₹800 कटकर अक्टूबर 2026 के वेतन में खाते में ₹12,660 (नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले)। 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद नियुक्ति पर SI मार्च 2027 के वेतन से कटता है, तब तक खाते में ₹13,460।

परिवीक्षा के बाद कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी कितनी है?

मूल वेतन Level 5 के सेल 1, यानी ₹20,800 से शुरू होता है। अक्टूबर 2026 के वेतन में DA 60%, HRA और CCA जोड़कर और GPF, SI, RGHS घटाकर हर महीने खाते में: जयपुर (नगर निगम सीमा) में ₹35,370, जोधपुर, कोटा, बीकानेर या अजमेर (नगर निगम सीमा) में ₹35,070 और बाकी जगह (Z) ₹32,670। आयकर और विभाग के विशेष भत्ते इसमें नहीं।

कृषि पर्यवेक्षक का Level और ग्रेड पे क्या है?

Level 5। पुराना ग्रेड पे 2400 (GP No. 9), पे बैंड PB-1। यह अनुसूची-II के पृ. 29, क्र. 1 में छपा है।

कृषि पर्यवेक्षक को MACP कब और किस Level में मिलता है?

नियमित सेवा (परिवीक्षा के साल समेत) के 9, 18 और 27 साल पूरे होने पर, अगर अनुसूची-VI की शर्तें (जैसे पिछले 9 साल का संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड) पूरी हों। पहला MACP उसी सेवा या कैडर के अगले पदोन्नति पद के Level में मिलता है; ऐसा पद न हो या पदोन्नति के लिए तय शैक्षणिक योग्यता न हो, तो नियम 14 की तालिका से। कृषि पर्यवेक्षक के लिए तालिका से Level 8 आता है, पर इसी सूची में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक Level 10 में है: अगर यही आपका अगला पदोन्नति पद है और उसकी तय शैक्षणिक योग्यता आपके पास है, तो पहला MACP Level 10 में मिलेगा; उसी सेवा में अगला पदोन्नति पद न हो या उसकी तय योग्यता न हो, तो तालिका का Level 8। बीच में मिली पदोन्नति भी इन तीन में गिनी जाती है।

कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी हर साल कितनी बढ़ती है?

साल में एक वेतन-वृद्धि पर मूल वेतन Level 5 के अगले सेल में जाता है: सेल 1 का ₹20,800 सेल 2 पर ₹21,400 हो जाता है, और जयपुर में इन-हैंड ₹35,370 से बढ़कर ₹36,450 हो जाता है। आगे की 10 वेतन-वृद्धियाँ ऊपर तालिका 2 में हैं।

कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी 5 और 10 साल बाद कितनी होगी?

आज की DA (60%) और HRA दरों पर, बिना पदोन्नति: 5 साल पूरे होने पर मूल वेतन ₹22,700 (Level 5, सेल 4) और जयपुर में In-hand ₹38,390; 10 साल पर, 9 साल वाले पहले MACP के बाद (Level 8 मानकर), मूल वेतन ₹27,900 (Level 8, सेल 3) और In-hand ₹47,955। 20 और 30 साल का हिसाब, मान्यताओं के साथ, ऊपर तालिका 4 में है।

कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी?

अभी इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। केंद्र के आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2026 तक नहीं आई थी, और राजस्थान में वेतन का कोई भी नया ढाँचा राज्य सरकार के अपने आदेश से ही लागू होगा। इसलिए fitment factor या "नई सैलरी" के जो आंकड़े इंटरनेट पर दिखते हैं, वे अनुमान हैं और हम उन्हें नहीं छापते। आज के नियमों में कृषि पर्यवेक्षक का मूल वेतन Level 5 के सेल 1 पर ₹20,800 से शुरू होता है। तारीख़ें और अब तक की स्थिति: 8वाँ वेतन आयोग और राजस्थान।

दूसरे पदों की सैलरी

कृषि विभाग के सभी पदों की सैलरी

अपना पद खोजें: सभी पद और उनके Level

स्रोत और जाँच

वेतन पर्ची के आंकड़ों (क–घ) और इस पन्ने के बाकी आंकड़ों के स्रोत, पूरे नाम के साथ:

सभी स्रोत

  1. क: मूल वेतन / नियत पारिश्रमिकवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026
  2. ख: महंगाई भत्ता (DA)वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.6(3)FD(Rules)/2017 (नई विंडो में खुलता है), 23.04.2026 · राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) — आदेश 23.04.2026
  3. ग: HRA और CCAवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.6(4)FD(Rules)/2017 (नई विंडो में खुलता है), 30.10.2024 · मकान किराया भत्ते की दर में वृद्धि (Y 20%, Z 10%)वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.6(5)FD(Rules)/2017 (नई विंडो में खुलता है), 30.10.2017 · राज्य कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता (CCA) — CCA नियम 1970 का नियम 3 प्रतिस्थापित
  4. घ: कटौती — GPF, SI, RGHSवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.2(1)FD/Rules/2008 (नई विंडो में खुलता है), 07.02.2018 · राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि (संशोधन) नियम 2018 — नियम 11(1)(i) अभिदान स्लैबवित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.13(21)FD/Revenue/76 Part (नई विंडो में खुलता है), 13.03.2020 · राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 में प्रीमियम दर का पुनरीक्षण (01.04.2020 से)वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II (नई विंडो में खुलता है), 19.04.2022 · राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) कोष में अंशदान की दरें (01.04.2022 से)वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.2(2)FD(Rules)/2021 Part (नई विंडो में खुलता है), 26.05.2022 · परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के नियत पारिश्रमिक से GPF की मासिक कटौतीवित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.4(34)FD/Insurance/2025 Loose-II (नई विंडो में खुलता है), 12.06.2026 · परिवीक्षा काल में राज्य बीमा (SI) की कटौती: ₹800 मासिक, 01.04.2026 से
  5. ङ: पद का Level: अनुसूची-IIवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 29, 80
  6. च: MACP: नियम 14 और अनुसूची-VIवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 15–18, 99–106
  7. छ: परिवीक्षा: 2 साल, GPF, SI और RGHSप्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सेवा नियम, खण्ड-I भाग-A — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 01.07.2026वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.2(2)FD(Rules)/2021 Part (नई विंडो में खुलता है), 26.05.2022 · परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के नियत पारिश्रमिक से GPF की मासिक कटौतीवित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार — F.4(34)FD/Insurance/2025 Loose-II (नई विंडो में खुलता है), 12.06.2026 · परिवीक्षा काल में राज्य बीमा (SI) की कटौती: ₹800 मासिक, 01.04.2026 सेपरियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) — F.1(240)RGHS/C/22-23/4506 (नई विंडो में खुलता है), 20.01.2023 · RGHS परिपत्र-10: राज्य कर्मियों के RGHS अंशदान के संबंध में
  8. ज: SI का मार्च नियमवित्त विभाग, राजस्थान सरकार — G.S.R. 111 (नई विंडो में खुलता है), 17.03.1998 · पृ. 4–6 · राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998

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